हिजाब विवाद में कोर्ट का फ़ैसला
- Ruchika Bhadani
- Mar 16, 2022
- 2 min read
हिजाब विवाद के ऊपर सभी लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। काफी लंबे दिनों तक चले हिजाब विवाद में मुस्लिम छात्रों ने स्कूल में प्रदर्शन किया था। मगर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर अपना फ़ैसला सुना दिया है।
कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं बताया है, कोर्ट ने बोला की मुस्लिम छात्र हिजाब पहन कर स्कूल जाने पर कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर सकती। जिन 6 मुस्लिम छात्रों ने कोर्ट में याचिका दी थी, वो लोग हमेशा से स्कूल में हिजाब पहनने पर मंजूरी की बात को साबित करने में असमर्थ रहे। कोर्ट ने साफ साफ कहा की हिजाब न पहन कर आना इस्लाम का अपमान नही है।

कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को कानूनी दौर पर सही बताया और कोर्ट ने धर्म के ऊपर पढाई को जगह दी। कोर्ट ने यह भी कहा की स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ही यूनिफॉर्म तय की गई है और इसका पालन सभी छात्रों को करना चाहिए।
कर्नाटक हाई कोर्ट की बात से अदालत भी सहमत है। अदालत ने भी धर्म के ऊपर पढाई को रखने की बात की। अब मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहन कर आने में पाबंदी लगा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से भी बहुत सारे लोग और नेता खुश नहीं है। जो लोग शुरू से ही हिजाब का समर्थन करते आ रहे हैं, उन्हे कोर्ट के इस फैसले से सहमति नहीं है।
मगर हम सब से ऊपर हमारा संविधान है, जिसका हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। और स्कूल में यूनिफॉर्म सब बच्चों को एक जैसा दर्शाने के लिए होता है, उसमे हमें कोई भी बदलाव लाने का कोई हक नहीं हैं। लोगों को भी इस तरह के विरोध में शामिल नहीं होना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए।
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