कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मीडिया से हमारी पूरी विनती है कि वे ज्यादा जिम्मेदार बनें।
हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को तीन जजों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। उडुपी में हिजाब विवाद की शुरुआत दिसंबर के अंत में छह लड़कियों के सिर पर स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने के साथ हुई थी। प्रतिक्रिया में, कुछ हिंदू छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज में आने लगे थे।
धीरे-धीरे, यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया, जिससे कुछ स्थानों पर परिसर में तनाव और हिंसा हुई। बागलकोट में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया जब दोनों पक्षों के जोरदार विरोध के कारण कॉलेज में भीड़ जमा हो गई थी।
इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने परिसरों में किसी भी तरह की गड़बड़ी और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए बुधवार से तीन दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी थी।
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