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हाईकोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से जगदीप धनखड़ को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है।


पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से धनखड़ को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता राम प्रसाद सरकार, जो उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, ने रिटन याचिका में दावा किया कि धनखड़ राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसके खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करके पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं।


याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धनखड़ "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुखपत्र के रूप में काम कर रहे हैं"। धनखड़ को पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्यपाल के पद से हटाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए, सरकार की याचिका में दावा किया गया कि वह राज्य मंत्रिपरिषद को दरकिनार कर रहे हैं और सीधे अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, जो "संविधान का उल्लंघन है"।


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