top of page
Writer's pictureAnurag Singh

हलफनामे में गलत जानकारी देने पर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के लिए ताजा मुसीबत में, ठाणे पुलिस ने शनिवार रात शराब की दुकान का लाइसेंस मांगने के लिए दायर एक हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।


तीन महीने बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े - केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 का उल्लंघन कर रहे हैं - नवी मुंबई में एक शराब बार चला रहे हैं जो डीओपीटी नियमों का उल्लंघन करता है । शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी प्रदान करने के लिए आईपीसी की धारा 181 (झूठा बयान), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 420 (धोखाधड़ी), 467,468 और 471 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज़ हुआ है।


पुलिस ने कहा कि आईआरएस अधिकारी ने शराब बिक्री लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र के बारे में झूठा हलफनामा देकर राज्य के आबकारी विभाग को गुमराह किया था। फरवरी 1997 में लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करते समय किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन आवेदन में केवल यह कहा गया था कि वानखेड़े एक वयस्क थे। हालांकि, आबकारी विभाग ने कहा कि वानखेड़े उस समय 18 साल के नहीं थे और उन्होंने विभाग को गुमराह किया।


2 views0 comments

Recent Posts

See All

गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली में 50 से अधिक अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 50 से अधिक कंपनियां...

केजरीवाल घबरा रहे हैं, सहयोगियों के माध्यम से हम पर आप को समर्थन देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं: दिल्ली कांग्रेस प्रमुख

दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर का सामना करने से अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं और अपने सहयोगियों के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश...

उमर खालिद, शरजील के भाषणों ने डर पैदा किया: 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया की उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के भाषणों ने सीएए-एनआरसी, बाबरी मस्जिद,...

Comments


bottom of page