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स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया गया

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।


स्वाति मालीवाल द्वारा दायर एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद कुमार न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर 13 मई को केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है।


सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद मालीवाल उस समय रो पड़ीं जब बचाव पक्ष के वकील मामले में बहस कर रहे थे। “आरोपी को पार्टी के नेता मुंबई और लखनऊ ले गए। अगर इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो मेरे और मेरे परिवार के लिए खतरा होगा।'' स्वाति ने कहा। 


हाल ही में राज्यसभा के लिए चुनी गईं मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव कुमार कोई साधारण आदमी नहीं हैं, उन्हें मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाएं मिल रही हैं।


सुनवाई के दौरान कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि मालीवाल केजरीवाल के आवास पर गईं और बिभव कुमार को बुलाया, जो सीएम के घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मालीवाल बिना किसी अनुमति या पूर्व नियुक्ति के मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ीं। उन्होंने तर्क दिया, "बैठक के लिए उनकी कोई नियुक्ति नहीं थी, और उनके आगमन का कोई संदेश नहीं था।"


राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह सीएम से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने उन पर हमला किया था। कुमार 18 मई को गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत में थे।

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