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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

सोशल मीडिया अपीलीय पैनल के लिए बनाए गए नियम।

यदि आप सोशल मीडिया कंपनियों की शिकायत निवारण समितियों द्वारा की गई कार्रवाई या निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।


सरकार ने शिकायत अपीलीय समितियों के गठन के लिए नए नियम लाए।


अधिसूचना के अनुसार, जो लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया फर्मों की शिकायत समितियों के निर्णयों से संतुष्ट नहीं हैं, वे सरकार द्वारा नियुक्त शिकायत अपील समितियों से संपर्क कर सकते हैं जो 30 दिनों में निर्णय लेगी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाध्यकारी होगी।


अधिसूचना में कहा गया है, "शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को मध्यस्थ (सोशल मीडिया फर्मों) के साथ अनुपालन किया जाएगा और उस प्रभाव की एक रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।"


किसी भी अपील को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना है।


सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी के निर्णयों से सहमत नहीं होने वाले व्यथित व्यक्ति को भी 30 दिनों में अपील दायर करनी होती है।


अधिसूचना में कहा गया है, "अपील से निपटने के दौरान यदि शिकायत अपील समिति आवश्यक महसूस करती है, तो वह किसी भी व्यक्ति से इस विषय में आवश्यक योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सहायता मांग सकती है।"


नए नियम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 है और वह तुरंत लागू हैं।


नए नियमों में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया फ्रिम्स अपने शिकायत अधिकारियों के माध्यम से 24 घंटे के भीतर शिकायत को स्वीकार करते हैं और 15 दिनों की अवधि के भीतर हल करते हैं।


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