सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए "फिलहाल" हरे पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी। अदालत ने दिवाली त्योहार से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा।
पिछले हफ्ते जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिस पर पीठ ने जवाब दिया, "हम केवल हैप्पी दिवाली ही कह सकते हैं।" अदालत ने कहा कि यह आदेश केवल तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड एमोर्सेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (TANFAMA) के तहत संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले निर्माताओं के आवेदन तक ही सीमित है, जो दो विशेषज्ञ निकायों - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित ग्रीन क्रैकर फॉर्मूलेशन का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं।
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