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सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक के मामले में मध्यस्थता का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रही कानूनी लड़ाई ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।


यह घटनाक्रम कई वर्षों से चल रही लंबी मुकदमेबाजी के बाद सामने आया है, जिसके दौरान उमर अब्दुल्ला ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी।


1 सितंबर, 1994 को पायल से शादी करने वाले उमर अब्दुल्ला ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दंपति 2009 से अलग रह रहे हैं और 2007 से उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है।


अपनी याचिका में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने दावा किया कि उनकी शादी प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है, और कानूनी बंधन जारी रहने से उन्हें अनावश्यक परेशानी हो रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पायल अब्दुल्ला का आचरण अनुचित था, जिससे उन्हें दर्द और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, और "क्रूरता" और "परित्याग" के आधार पर तलाक का आदेश मांगा गया।


दिसंबर 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी, 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने तलाक देने से इनकार कर दिया था।


उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि क्रूरता के आरोप "अस्पष्ट और अस्वीकार्य" थे और उमर अब्दुल्ला पायल द्वारा किसी भी ऐसे व्यवहार का सबूत देने में विफल रहे, जिसे क्रूरता माना जा सकता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।


उच्च न्यायालय ने कहा था, "हमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं दिखती है कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य थे, कि अपीलकर्ता किसी भी ऐसे कार्य को साबित करने में विफल रहा, जिसे उसके प्रति क्रूरता का कार्य कहा जा सकता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।" पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि तलाक की याचिका दायर करने तक दम्पति संपर्क में रहे थे, जो कि परित्याग या उनके रिश्ते के पूर्ण रूप से टूट जाने के दावों का खंडन करता है।


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