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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार को केंद्र का तीसरा कार्यकाल विस्तार देने से इनकार किया


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय या ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरा विस्तार देने के केंद्र के आदेश को रद्द कर दिया और विस्तार आदेश को "अवैध" करार दिया। अदालत ने मिश्रा को पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय भी दिया। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की, जिससे केंद्र को सीबीआई प्रमुख और ईडी निदेशक के कार्यकाल को उनके अनिवार्य दो साल से अधिक संभावित तीन साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई।


अदालत ने कहा कि कानून पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है, अदालत ने इन संशोधनों को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। अदालत ने कहा कि जनहित में और लिखित कारणों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है।


न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मिश्रा की नियुक्ति के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में हालिया संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं। पीठ ने मई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को शुरुआत में नवंबर 2020 को समाप्त होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले, उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया था जिसे चुनौती दी गई थी। सितंबर 2021 में एक फैसले के द्वारा, अदालत ने यह देखते हुए विस्तार की अनुमति दी कि कार्यकाल लगभग दो महीने में समाप्त हो रहा था। हालाँकि, फैसले में स्पष्ट था कि मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।


15 नवंबर, 2021 को, केंद्र ने ईडी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सीवीसी अधिनियम और डीएसपीई अधिनियम में संशोधन लाया, जिसने सरकार को सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को उनके दो साल से अधिक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी।


इन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और महुआ मोइत्रा सहित अन्य द्वारा दायर की गई थीं।


चुनौती दिए गए संशोधन के तहत, मिश्रा को नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक विस्तार मिला। पिछले नवंबर में, उनके कार्यकाल को एक अधिसूचना द्वारा नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था।


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