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सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से शरद पवार की फोटो, वीडियो का इस्तेमाल न करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट को निर्देश दिया कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की कोई भी फोटो, वीडियो या छवि का इस्तेमाल न किया जाए। कोर्ट ने ये निर्देश अपने पिछले आदेश के अनुपालन में जारी किए, जिसमें दोनों पक्षों को चुनाव से पहले अपनी अलग पहचान बनाए रखने को कहा गया था।


सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी से कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले वह “अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे” और पार्टियों की अलग पहचान बनाए रखे।


बार एंड बेंच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अब जब शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं, तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। एक बार जब आप शरद पवार से अलग हो जाते हैं, तो आपको उनका नाम, फोटो या वीडियो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।”


इस मामले को 19 नवंबर के लिए टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे मतदाताओं की समझदारी पर पूरा भरोसा है, जो जानते हैं कि किसे वोट देना है, लेकिन कोर्ट ने समान अवसर को नष्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी नकारा नहीं।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी गरमागरम प्रचार के बीच दोनों गुटों को अपने-अपने पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।


शरद पवार की पार्टी एनसीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज अदालत से कहा कि दिग्गज राजनेता के भतीजे अभी भी अपने चाचा की सद्भावना का फायदा उठा रहे हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है।


इससे पहले, शीर्ष अदालत ने अजीतपवार के नेतृत्व वाले गुट को अपने चुनाव विज्ञापनों में एक अस्वीकरण जोड़ने का निर्देश दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा ‘घड़ी’ चिह्न शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ पार्टी चिह्न को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के परिणाम के अधीन है।


अजीत पवार की पार्टी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह उन समाचार पत्रों में मराठी में एक अस्वीकरण प्रकाशित करेगी, जहां उनके गुट ने चिह्न प्रदर्शित किया है।

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