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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

सुनिश्चित करें कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी न हो: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी न हो और ऐसे मामलों की बारीकी से निगरानी करें।


गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में यह भी कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एससी और एसटी के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और आधिकारिक गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की समय पर उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। “एससी और एसटी के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। एससी और एसटी के खिलाफ अपराधों के उचित स्तर पर उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें - प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर सक्षम अदालत द्वारा मामले के निपटारे तक,” एमएचए ने कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच में देरी (एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 60 दिनों से अधिक) की निगरानी हर तीन महीने में जिला और राज्य स्तर पर की जाएगी, और जहां भी आवश्यक हो, जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष डीएसपी नियुक्त किए जाएंगे।

संचार में कहा गया है, "राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों को एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार के मामलों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।"


“अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई में देरी की समीक्षा नियमित आधार पर निगरानी समिति या जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में मासिक बैठकों में की जा सकती है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिले के लोक अभियोजक शामिल होते हैं,” संचार में यह भी कहा गया।


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