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शिंदे की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करेगा SC।

सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की एक नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया।


जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा कि इसे 11 जुलाई को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।


शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। देसाई ने गठबंधन को आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30 जून के फैसले को चुनौती दी है।


ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है जिसमें सदन का एक नया अध्यक्ष चुना गया था और बाद में फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत साबित किया था।


इससे पहले भी ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जो 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आ रही हैं। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के एक वर्ग द्वारा विद्रोह के परिणामस्वरूप पार्टी का पतन हुआ था।



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