सुप्रीम कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण मामले में आरोपी व्यवसायी विजय माल्या की अवमानना मामले में पेशी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जब वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वह एक अन्य मामले पर बहस करने में व्यस्त होंगे।
शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई बुधवार को तय की थी और उनको व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का आखिरी मौका दिया था। पीठ ने कहा था कि उन्होंने माल्या को व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए हैं और 30 नवंबर, 2021 को अपने अंतिम आदेश में विशिष्ट निर्देश भी दिए थे।
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