राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और छह अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नलिनी के वकील राधाकृष्णन ने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार को एक महीने की पैरोल पर रिहा किया जाएगा।
राधाकृष्णन ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को दी गई नलिनी को जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार को रिहा किया जाएगा।"
तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि नलिनी को उसकी बीमार मां पद्मा के बार-बार अनुरोध के बाद सरकार द्वारा एक महीने की पैरोल दी गई थी।
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और छह अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मई 1991 में, तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस हमले में 14 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी।
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