यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है
- Saanvi Shekhawat
- Jul 19, 2023
- 2 min read
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी - जो मामले में एक अन्य आरोपी हैं। प्रत्येक को ₹25,000 के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दी गई। दोनों आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
15 जून को, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर सिंह और तोमर के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
इससे पहले, भाजपा सांसद के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं - एक यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत एक नाबालिग पहलवान के मामले में दायर की गई थी - जिसने बाद में अपने बयान बदल दिए थे, और दूसरी कई लोगों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपने बयान दिए हैं - जिनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपने बयान दिए हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट सहित शीर्ष भारतीय पहलवानों ने सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 38 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया, जब तक कि पुलिस ने उन्हें 28 मई को "कानून और व्यवस्था का उल्लंघन" करने के लिए हिरासत में नहीं ले लिया - जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सिंह के खिलाफ 15 जून तक आरोप पत्र दायर करने का आश्वासन देने के बाद पहलवानों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया।
Comments