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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के पंजीकरण की तिथि बढ़ी।

केजरीवाल सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत पंजीकरण की तिथि बढ़ाने की घोषणा की।


बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित अधिवक्ताओं के लिए योजना के तहत अनिवार्य पंजीकरण अब 10.04.2023 तक खुला रहेगा।


योजना का लाभ लेने के लिए अधिवक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं और वेबसाइट 'https://www.cmaws.delhi.gov.in' पर फॉर्म भर सकते हैं।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु नवीन पंजीकरण अनिवार्य है। और इसलिए, जो लोग पहले से ही योजना के तहत पिछले अवसरों यानी 2020 और 2022 में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।


एक बयान में, कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और निपटाए जा रहे दावों की संख्या में लगातार प्रगति हुई है।


“हमने योजना के तहत पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता लाभान्वित हो सकें। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना दिल्ली सरकार की एक मूल्यवान पहल है जो अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है।”


सरकार ने दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की घोषणा की। यह योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए समूह (जीवन) बीमा प्रदान करती है, जो रुपये का जीवन कवर प्रदान करती है।

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