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मंत्री ने डीओपीपीडब्ल्यू से 'पेंशनभोगियों के लिए नियमावली' लाने को कहा

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को और आसानी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक "पेंशनभोगियों के लिए मैनुअल" लाने को कहा।


सातवीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन का विस्तार या मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में बहुत बड़े कदम नहीं हैं।



सिंह ने कहा कि डीओपीपीडब्ल्यू ने तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांगों के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधान में छूट, बुजुर्ग पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा पहचानने की तकनीक की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश सहित कई महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों की भलाई के लिए लीक से हटकर विचार और समाधान निकाले जा रहे हैं।


मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पेंशनभोगियों के लिए और अधिक आसानी लाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एक व्यापक "पेंशनभोगियों के लिए मैनुअल" के साथ आने का निर्देश दिया है।


गुरुवार को 1,000 से अधिक मामलों को समाधान के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अभी विभाग 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनभोगियों और सुपर वरिष्ठ पेंशनभोगियों से संबंधित मामलों को विशेष प्राथमिकता दे रहा है।


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