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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

पुलिस ने अभी तक हमारा बयान दर्ज नहीं किया, महिला पहलवानों ने SC से कहा


28 अप्रैल को, दिल्ली पुलिस ने सात महिला पहलवानों (एक नाबालिग सहित) की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने पर सहमति जताई थी, जिनमें से तीन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

शीर्ष महिला पहलवानों ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उनकी शिकायत पर पहली सूचना रिपोर्ट (भाजपा) दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की है।


प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कहा, ''वे (दिल्ली पुलिस) हमारी शिकायत पर कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत हमारा बयान दर्ज नहीं किया है।”


उन्होंने गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में इस संबंध में अतिरिक्त सामग्री रखने की अदालत से अनुमति मांगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कोर्ट को सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता वही सामग्री सीधे पुलिस को सौंप सकते हैं।


उन्होंने कहा, ''वे जाकर जांच एजेंसी को यह (सामग्री) क्यों नहीं दिखाते। एक जांच पहले से ही चल रही है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, ''आप सॉलिसिटर जनरल को एक प्रति दें।''


हुड्डा ने कहा कि उन्हें सॉलिसिटर जनरल के साथ सीलबंद कवर की सामग्री साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहते कि यह सार्वजनिक डोमेन में आए।


दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, अदालत ने मेहता को मामले के जांच अधिकारी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी।


28 अप्रैल को, दिल्ली पुलिस सात महिला पहलवानों (एक नाबालिग सहित) की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सहमत हुई थी, जब उनमें से तीन ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न की अपनी शिकायत दर्ज करने के निर्देश के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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