पुणे की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दे दी।
एमपी/एमएलए अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने के बाद गांधी को ₹25,000 के जमानती बांड पर जमानत दे दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत के समक्ष जमानतदार के तौर पर खड़े हुए। गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अदालत के समक्ष पेश होने से स्थायी छूट भी दी है।
पवार ने कहा कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी। यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह शिकायत गांधी द्वारा मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण से उपजी है, जिसमें उन्होंने सावरकर द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी। याचिका के अनुसार, सावरकर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
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