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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। 


“याचिकाकर्ता का मानना है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। यह पूर्णतः अनुचित है। याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है, ”न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा।

हाल ही में, कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था। मोदी ने कहा, "कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों से सोने का हिसाब लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को वितरित करेंगे। वे इसे किसको वितरित करेंगे ? इससे पहले, जब उनकी (कांग्रेस) सरकार सत्ता में थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि यह संपत्ति किसे वितरित की जाएगी? यह उन लोगों में वितरित की जाएगी जिनके अधिक बच्चे हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जानी चाहिए? ।


चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सभी स्टार प्रचारक उनसे अपेक्षित उच्चतम स्तर का संवाद बनाए रखें।


लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है।


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