दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों को ब्लॉक किया जाए। हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया है।
ट्विटर ने कोर्ट में कहा कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के वह किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक नहीं करता। इस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया की अगर यही बात है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ब्लॉक किया गया था? जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने ट्विटर से कई सवाल किये तथा उससे जल्द ही ऐसे लोगो को भी ब्लॉक करने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे संवेदनशील कन्टेंट पोस्ट किए जाते है, इनके प्रति ट्विटर को और भी सतर्क रहना चाहिए।
यह टिपण्णी कोर्ट द्वारा एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। याचिका में कहा गया था कि 'एथिस्टरिपब्लिक' नाम के एक ट्विटर हैंडल पर मां काली और अन्य हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया और अमर्यादित टिप्पणियां की गईं। याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे अकाउंट्स को बैन करने के लिए ट्विटर एसओपी जारी करे।
ट्विटर ने कहा कि इस विवादित पोस्ट को हटा दिया गया है और एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।
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