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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति देने से किया इनकार: 'आपके लिए बहुत हानिकारक'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं को गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।


मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, "यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तथ्य यह है कि नदी इतनी प्रदूषित है कि यदि आप इसमें डुबकी लगाते हैं, तो संभावना है कि.... व्यक्ति को नुकसान होगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नदी स्वयं अत्यधिक प्रदूषित है।"


लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है और यदि श्रद्धालुओं को नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति दी जाती है, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है।


संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा करने के लिए 1,000 स्थान निर्धारित किए हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने शबनम बर्नी मामले में अपने हाल के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें इस तथ्य के बारे में न्यायिक संज्ञान लिया गया था कि यमुना नदी में प्रदूषण अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कालिंदी कुंज में यमुना नदी में गाढ़ा जहरीला झाग तैरता हुआ देखा गया, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च है। मंगलवार को छठ पूजा के पहले दिन कई भक्तों ने यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परतों के बावजूद अनुष्ठान स्नान के लिए खुद को डुबोया। छठ पूजा दिल्ली के पूर्वांचली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भोजपुरी भाषी निवासी शामिल हैं। यह समुदाय दिल्ली में मतदाताओं के 30-40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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