सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा खुदकुशी के मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ पुलिस की अपील पर सुनवाई करेगा। अदालत ने हालांकि कहा कि सीबीआई उस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है जिसमें छात्र को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। यह घटना तंजावुर में हुई जहां एक किशोर की जहर खाने से मौत हो गई थी। वीडियो में लड़की ने आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन ने उसे हॉस्टल की सफाई और मेंटेनेंस का काम करने के लिए मजबूर किया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को स्थानांतरित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जारी नोटिस तीन सप्ताह में वापस किया जा सकता है।" लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया कि परिवार को ईसाई धर्म में शामिल करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है।
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