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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ के लिए कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल।

सेना ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपुरा में एक मंचित मुठभेड़ में तीन लोगों की हत्या के लिए एक कैप्टन के खिलाफ सामान्य कोर्ट मार्शल कार्यवाही शुरू की है, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि सैनिकों ने AFSPA के तहत निहित शक्तियों को "पार" किया था।


जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के रहने वाले तीन लोगों - इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार - की 18 जुलाई, 2020 को शोपियां जिले के एक सुदूर पहाड़ी गांव में हत्या कर दी गई और उन्हें "आतंकवादी" करार दिया गया। हालांकि, जैसे ही हत्याओं पर सोशल मीडिया पर संदेह जताया गया, सेना ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया, जिसमें प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि सैनिकों ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के तहत निहित शक्तियों को "पार" कर लिया था।


उन्होंने कहा कि अपने उच्चतम मानकों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए कैप्टन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की गई थी।


कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद साक्ष्य का सारांश आया, जो दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरा किया गया था। इसके बाद, सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि "साक्ष्य के सारांश को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसकी जांच की जा रही है। भारतीय सेना संचालन के नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्ध है।"


अधिकारियों ने कहा कि कप्तान को अफस्पा के तहत निहित शक्तियों का उल्लंघन करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सेना के 'क्या करें और क्या न करें' का पालन नहीं करने के लिए कोर्ट मार्शल कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।


सेना ने अबरार अहमद के पिता मोहम्मद यूसुफ को भी राजौरी से कोर्ट मार्शल कार्यवाही में गवाही देने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा, "मैं यहां पिछले एक हफ्ते से हूं और सेना के अधिकारियों ने मेरे बेटे के लापता होने की रिपोर्ट मांगी है जो मैंने मुहैया कराई है। सेना हमारी देखभाल कर रही है और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा।"


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