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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

क्रू ड्यूटी टाइम के उल्लंघन पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया ₹80 लाख का जुर्माना

नागरिक उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान शुल्क समय सीमा और उड़ान चालक दल की थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर ₹80 लाख का जुर्माना लगाया।


विमानन नियामक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) और फ्लाइट क्रू की थकान प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। इसमें कहा गया है, "डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह प्रवर्तन कार्रवाई उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।"


एविएशन वॉचडॉग ने कहा कि एयर इंडिया को पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम देने में भी कमी पाई गई, जो कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन है। 



परिणामस्वरूप, डीजीसीए ने देखे गए उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए 1 मार्च को एयर इंडिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

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