दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को दे दी है।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश पारित किया और खान की जमानत पर सुनवाई की तारीख तय की।
इससे पहले, 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत में पूछताछ को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया था।
खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी करने के बाद खान को गिरफ्तार किया था।
बोर्ड में कथित गलत कामों के संबंध में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।
एसीबी ने दावा किया कि खान के पांच रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जबकि 22 ओखला से थे, जिसका वह दिल्ली विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।
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