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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

केरल HC ने पुलिस को विझिंजम ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट की सुरक्षा का निर्देश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट परियोजना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वहां कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


यह निर्देश उस समय आया है जब 11 दिन पहले परियोजना का विरोध कर रहे मछुआरों ने अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ठेका फर्म होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अदालत का रुख करने के लिए मजबूर किया था।


न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले और पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।


याचिकाकर्ताओं ने कहा कि परियोजना एक महत्वपूर्ण चरण में थी और सभी मंजूरी सक्षम एजेंसियों से प्राप्त की गई थी, और जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों के दुष्प्रभाव का हवाला देते हुए काम को बाधित करना अनुचित था। बंदरगाह स्थल की घेराबंदी करने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और वह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि सैकड़ों पुलिस कर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन वे मूकदर्शक बने रहे और प्रदर्शनकारियों को परिसर में प्रवेश करने दिया।


अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए याचिका को 29 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया, जबकि प्रदर्शनकारियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।


प्रदर्शनकारियों ने साइट पर धावा बोल दिया और बंदरगाह के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। राज्य सरकार ने लैटिन कैथोलिक चर्च के साथ बातचीत की, जो विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यह विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने में विफल रहा। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि चल रहे काम को रोका जाए। राज्य सरकार ने मांग को खारिज कर दिया।


प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य ने उनकी आजीविका को प्रभावित किया है और पुनर्वास के वादे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने मछुआरों के पुनर्वास के लिए आवंटित 10 एकड़ भूमि को अस्वीकार कर दिया।


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