केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क ₹2 प्रति लीटर बढ़ाया
- Asliyat team
- 5 days ago
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केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क ₹2 प्रति लीटर बढ़ा दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 प्रति लीटर कर दिया गया है।
हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोगों को सूचित किया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें समान रहेंगी।
एक्स पर लिखा गया, "पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में हुई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।"
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत केंद्र सरकार ने जनहित में यह शुल्क लगाया है।
कांग्रेस ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए 2 रुपये प्रति लीटर की कीमत वृद्धि की घोषणा करने के बाद सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "वाह मोदी जी वाह!! मई 2014 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन आपकी लूटपाट करने वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के बजाय, प्रत्येक पर 2 रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है।"
उन्होंने कहा, "टैरिफ नीति पर कुंभकरण जैसी गहरी नींद के कारण शेयर बाजार में छोटे और बड़े निवेशकों के एक ही बार में 19 लाख करोड़ रुपये गंवाने से आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे कि आपकी सरकार घावों पर नमक छिड़कने आ गई है।"
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