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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

एयर इंडिया पेशाब मामला: डीजीसीए ने लाइसेंस निलंबन रद्द करने की पायलट की अपील खारिज की।

नियामक ने 20 जनवरी को एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में हुई घटना को लेकर पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। विमानन नियामक ने एयरलाइन के इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


पांच एयरलाइन संघ; इंडियन पायलट्स गिल्ड (IPG), इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (ICPA), एयर इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन्स (AIEU), ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन (AICCA) और एयर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन (ACEU) के साथ-साथ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ALPA) , एक संघ जो देश भर के पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है, ने भी पायलट का समर्थन किया। संघों ने 24 जनवरी को पायलट के निलंबन को वापस लेने के लिए डीजीसीए को एक संयुक्त याचिका भेजी थी।



"हम मानते हैं कि नियामक ने रिकॉर्ड पर सभी तथ्यों को प्राप्त किए बिना कार्रवाई की है। जांच की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और जांच और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण कदमों को छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एकत्र किए गए डेटा में अंतराल रहता है, जिसे प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, ”पायलट और चालक दल के संघों ने अपनी याचिका में कहा।


ALPA के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने कहा, “किसी भी घटना के मामले में, DGCA द्वारा उठाया गया पहला कदम पायलट को ग्राउंड करना है। कम से कम इस मामले में तो पायलट और कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी, सभी क्रू को डी-रोस्टर करने के बाद, उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह DGCA को एयरलाइन के जवाब पर आधारित था कि पायलट को निलंबित कर दिया गया था। घटना के कुछ दिनों बाद एयरलाइन द्वारा बताए गए तथ्यों को मीडिया द्वारा उजागर किए जाने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था।”

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