गृह मंत्रालय द्वारा गठित परिसीमन समिति ने तत्कालीन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्डों के परिसीमन के मसौदे का काम पूरा कर लिया।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसरण में, जैसा कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित है, केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को असाधारण गजट अधिसूचना के माध्यम से, 2022 एमसीडी के लिए पार्षदों की कुल सीटों की संख्या 250 निर्धारित की है।
"दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधित) के प्रावधान के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित दिल्ली नगर निगमों में पार्षदों की कुल सीटों की संख्या 42 के रूप में निर्धारित की है, सीटों की कुल संख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या दिल्ली की कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना) से है।”
“भारत सरकार द्वारा गठित परिसीमन समिति ने एमसीडी के वार्डों के परिसीमन के मसौदे का काम पूरा कर लिया है।
प्रस्तावित सीमांकित वार्डों के परिसीमन आदेश का प्रारूप आयोग की वेबसाइट sec.delhigovt.nic.in पर भी डाल दिया गया है।
“जनता और सभी संबंधितों से भी अनुरोध किया गया है कि वे 250 वार्डों की नई बनाई गई सीमाओं के मसौदे को देखने के लिए उक्त वेबसाइट पर लॉग इन करें। गृह मंत्रालय के अनुमोदन से प्रकाशित परिसीमन आदेश के मसौदे पर आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हों, सुबह 10.00 बजे से दर्ज किए जा सकते हैं।”
“आपत्तियां और सुझाव ई-मेल delimitation.mcd.2022@gmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं, निर्धारित दिनांक और समय के बाद प्राप्त आपत्तियां/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा,” बयान में आगे जोड़ा गया।
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