राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया और उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। दिल्ली सरकार ने इस आशय का आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के साथ बैठक के बाद जारी किया।
हालांकि, डीडीएमए ने कहा कि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।
सरकार ने शहर में अनिवार्य मास्क नियम को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को टीमें गठित करने को कहा है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से चल रहे हैं और उनके कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी से हटा दिया गया है, इसलिए ऐसे में मास्क के आदेश को लागू करना एक चुनौती होगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "इस बार हम कम टीमें बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा मैनपावर नहीं है। साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे और फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे जैसे उन्होंने महामारी के दौरान किया था।" उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा।
2 अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब मामले काफी नियंत्रण में थे।
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