राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने वाला उत्तराखंड पहला चुनावी राज्य बन गया है। शुक्रवार की देर रात जारी ताजा दिशा-निर्देशों में, मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि सभी राजनीतिक रैलियां, धरना, प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम 16 जनवरी तक राज्य में निलंबित रहेंगे।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनाव आयोग से यह देखने के लिए कहा था कि क्या चुनावी रैलियां आयोजित की जा सकती हैं और क्या ऑनलाइन मतदान संभव है। राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ हफ्तों में होने हैं और इसी चलते चुनाव आयोग इस महीने तारीखों की घोषणा कर सकता है। उत्तराखंड में कई महीनों के बाद शुक्रवार से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र और बारहवीं कक्षा तक के स्कूल के अलावा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। हालांकि, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम इस अवधि के दौरान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करके ही चलेंगी।
कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर हाथ साफ करना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए जिन्हें दो बार वैक्सीन नहीं लगायी गयी है, उनके लिए 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
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