हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि में, उडुपी जिला प्रशासन ने जिले के हाई स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।
एहतियात के तौर पर 14 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त ने उडुपी जिले के तीन अनुमंडलीय पुलिस अधिकारियों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया है।
यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर 14 फरवरी से हाई स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है।
आदेश के अनुसार विद्यालय की परिधि के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है। हिजाब विवाद पहले उडुपी शहर में शुरू हुआ और बाद में कुंडापुर और राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया।
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