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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

असम के मुख्यमंत्री सरमा ने राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को लोगों से राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनकी सरकार के प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया।


मुख्यमंत्री ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जनता से सुझाव की अपील करते हुए इसके लिए एक सरकारी नोटिस साझा किया। नोटिस में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें सिफारिश की गई है कि असम विधानसभा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने के लिए सक्षम है।


“अनुच्छेद 25 और 26 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हालाँकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए विधायी प्रावधानों के अधीन हैं। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रथाएं आवश्यक और धर्म का अभिन्न अंग होनी चाहिए”, नोटिस में कहा गया है।



“इस्लाम के संबंध में, अदालतों ने माना है कि एक से अधिक पत्नियाँ रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है और यह "सामाजिक कल्याण और सुधार" के दायरे में है। इसलिए, एक-पत्नीत्व का समर्थन करने वाले कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करते हैं", सरकारी नोटिस में कहा गया है। इसमें कहा गया है, "इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए राज्य विधानमंडल बनाने की विधायी क्षमता होगी।"


6 अगस्त को, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए असम सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सरमा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिन्होंने तुरंत घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर इस विषय पर एक कानून पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया था कि समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए अपने स्वयं के कानून बना सकता है।


15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए, सरमा ने अपने आधिकारिक संबोधन में कहा कि असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक "सख्त अधिनियम" लाया जाएगा।

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