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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

अरविंद केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की 7 दिन की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार, 29 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की 7 दिन की अवधि बढ़ाने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उनकी जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले हैं।


सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है।


28 मई को, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।


अरविंद केजरीवाल ने अपने "अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर" के लिए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत है।


अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, जो जेल लौटने की निर्धारित तिथि है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिन्हें आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, ताकि वे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।




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