सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 की हत्या में उनकी मौत की सजा को लगभग 26 साल की लंबी कैद के आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में शीर्ष अदालत में अन्य सहदोषियों की अपीलों का लंबित होना राजोआना की याचिका पर फैसला करने में अधिकारियों के आड़े नहीं आएगा।
पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त, 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें बेअंत सिंह और 16 अन्य की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग करने वाली राजोआना की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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