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Writer's pictureSaanvi Shekhawat

SC ने EWS, OBC कोटा के साथ NEET-PG प्रवेश को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।

Updated: Jan 25, 2022

शीर्ष अदालत ने OBC के लिए 27 फीसदी और EWS श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है


पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने की तात्कालिकता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ पोस्ट ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की मंजूरी दे दी।




NEET-PG और NEET-UG सीटों में 27% ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ एक पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी पीठ का हिस्सा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने कहा, "इसकी तत्काल आवश्यकता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करें।"


NEET-PG 2021 और NEET-UG 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई, 2021, सरकारी अधिसूचना द्वारा प्रदान किए गए सीटों में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रभावी करके आयोजित की गयी थी। अदालत ने आगे कहा कि 2019 में अधिसूचित EWS के निर्धारण के मानदंड वार्षिक आय कट-ऑफ प्रदान करते हैं। 8 लाख रुपये या संपत्ति जैसे पांच एकड़ कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट रहने की जगह, या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 150 वर्ग गज आवासीय ज़मीन शामिल है।


अदालत ने स्पष्ट किया कि EWS की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता भविष्य के लिए संभावित होगी। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष या भविष्य के वर्षों के लिए EWS की पहचान के लिए पांडे समिति का मानदंड याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।


अपने अंतरिम आदेश में पांच निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने कहा कि दो दिनों तक चली सुनवाई के लिए NEET-PG 2021 के लिए 2019 में अधिसूचित EWS मानदंड की प्रयोज्यता पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसी तरह, अदालत ने कहा कि NEET-PG और NEET-UG में ओबीसी आरक्षण की वैधता का पालन करे।

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