राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भाड़ वाले बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधों की आवश्यकता है। High Court बेंच ने दिल्ली में अधिकारियों से दुकानदारों से नियमों का सख्ताई से पालन करने के लिए जागरुक कराने के लिए कहा है। अदालत ने भीड़-भाड़ वाले बाजारों की तस्वीरें देखने के बाद कहा, "कोविड प्रोटोकॉल के इस तरह के उल्लंघन से केवल तीसरी लहर तेज होगी, जिसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती,"।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले अनलॉक 3.0 दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा था कि वर्तमान में एक सप्ताह के लिए परीक्षण के आधार पर प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि हम एक सप्ताह तक इसका पालन करेंगे। यदि मामले बढ़ते हैं, तो कड़े प्रतिबंध फिर से लगाने होंगे, अन्यथा इसे जारी रखा जाएगा।
इस बीच पीएम मोदी आज COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। यह प्रोग्राम
स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों का निर्माण करेगा।
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