top of page
Writer's pictureSaanvi Shekhawat

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी।


वर्मा को 30 सितंबर को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने वर्मा को उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी और कहा कि यह उच्च न्यायालय के ऊपर है कि वह इस सवाल पर विचार करे कि बर्खास्तगी के आदेश पर रोक जारी रहेगा या नहीं।


पीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों में, न्याय के हित में यह आवश्यक होगा कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को खारिज करने के आदेश को आज से एक सप्ताह तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।"


वर्मा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था जब उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को उनके खिलाफ विभागीय जांच के मद्देनजर कार्रवाई करने की अनुमति दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप साबित हुए थे, जिसमें "सार्वजनिक मीडिया के साथ बातचीत" भी शामिल थी, जब वह नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे।


0 views0 comments

Comments


bottom of page