सुप्रीम कोर्ट 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों ने "विवादास्पद" तरीके से पारित किया था।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि हालांकि आंध्र प्रदेश के विभाजन को चुनौती, याचिका के प्रमुख पहलुओं में से एक, समय बीतने के साथ "निष्फल" हो गई है। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, "यह मामला आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधित है। वह हिस्सा भले ही निष्फल हो गया हो, लेकिन अन्य प्रश्न हैं जो राज्यों के विभाजन के संबंध में शामिल हैं। कृपया इसे किसी दिन सूचीबद्ध करें।"
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को कहा, "हम देखेंगे।"
2014 में कानून के माध्यम से तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को क्रमशः 18 और 20 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था और 1 मार्च को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सहमति प्राप्त हुई थी। इसे एक दिन बाद आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका सहित कई याचिकाएं, विभाजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं 2014 में शीर्ष अदालत में दायर की गई थी और वे लंबित हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य का विभाजन अवैध और असंवैधानिक था। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद संसद में राज्य के विभाजन से संबंधित बिल को पारित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया था।
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