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विवाहित महिला से किया गया शादी का वादा बलात्कार का आधार नहीं: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि यदि किसी पुरुष का पहले से विवाहित महिला से शादी करने का वादा और उसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।


न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने 2018 में कोल्लम जिले में पुलिस द्वारा दायर एक बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया और कहा कि अगर एक विवाहित महिला ने स्वेच्छा से उस पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए जो यह जानते हुए कि वह उसके साथ वैध विवाह में प्रवेश नहीं कर सकती है, तो यह बलात्कार नहीं हो सकता ।



अभियोजन का मामला यह है कि आरोपी ने शादी के झूठे वादे के तहत ऑस्ट्रेलिया और देश में कई बार याचिकाकर्ता का यौन उत्पीड़न किया। उसने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी द्वारा बार-बार शादी का वादा करने के बाद उसने यौन संबंध बनाने के लिए हामी भर दी। विवाहित होने के बावजूद, महिला अपने पति से अलग हो गई और तलाक के लिए अपने कागजात स्थानांतरित कर दिए।


अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के विस्तृत बयान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यौन संबंध प्रकृति में सहमति से थे। इसने कहा कि शादी का वादा इस मामले में नहीं टिकेगा क्योंकि महिला शादीशुदा है और वह अच्छी तरह जानती है कि कानून के तहत कानूनी शादी संभव नहीं होगी।


“ऐसा अप्रवर्तनीय और अवैध वादा आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकता। अभियुक्तों के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्होंने जो यौन संबंध बनाए थे, वह वैध विवाह के विश्वास को प्रेरित करने के बाद किया गया था। धोखाधड़ी के अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, ”अदालत ने मामले को खारिज करते हुए कहा।


इसी तरह के एक मामले में पिछले महीने इसी पीठ ने फैसला दिया था कि शादी के झूठे वादों पर बलात्कार बर्दाश्त नहीं होगा अगर महिला को पता था कि पुरुष पहले से ही शादीशुदा है और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखा। अदालत ने राज्य की राजधानी के रहने वाले एक 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था।


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