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पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में पहले से ही "पर्याप्त" प्रदूषण होने पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दे सकता। न्यायालय की यह मौखिक टिप्पणी 'दिल्ली फायरवर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए आई, जो व्यापारियों का एक समूह है, जिसके पास पटाखे रखने और बेचने का "स्थायी" लाइसेंस है।


याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यापारियों की शिकायत पटाखों के भंडारण पर प्रतिबंध के संबंध में है, क्योंकि इससे कथित तौर पर उत्पीड़न हो रहा है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा कि वह अधिकारियों से पटाखों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारियों के परिसर को सील करने के लिए कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई चोरी न हो।


न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, "सीलिंग प्रक्रिया में राज्य को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कोई चोरी न हो।"


न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "हम आपको बेचने की अनुमति नहीं देंगे। इस शहर में पर्याप्त प्रदूषण है।" याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भले ही उसके सदस्यों द्वारा कोई पटाखा नहीं बेचा जा रहा था, लेकिन प्रतिबंध के आदेश के तुरंत बाद, पुलिस ने स्थायी लाइसेंसधारियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि वे पटाखे क्यों जमा कर रहे हैं।


दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को शहर भर में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया, जो 1 जनवरी तक प्रभावी है।

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