top of page
Writer's pictureAsliyat team

नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को मिली जमानत, किया शादी करने और बच्चे की देखभाल करने का वादा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को मंगलवार को जमानत दे दी, क्योंकि उसने पीड़ित लड़की से शादी करने और उसके नवजात बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था।


बताया गया कि आरोपी पर शादी का झांसा देकर किशोरी से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है।


न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आदेश पारित करते हुए आरोपी को नाबालिग लड़की से शादी करने और बच्चे की देखभाल करने का वादा करने को कहा और आरोपी को बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपये की सावधि जमा राशि खोलने का भी निर्देश दिया।


आरोपी पर शर्त लगाते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा, “आवेदक जेल से रिहा होने की तारीख से छह महीने के भीतर पीड़िता के वयस्क होने तक उसके नवजात बच्चे के नाम पर 2,00,000 रुपये की राशि जमा करेगा।” अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 15 वर्षीय लड़की को धोखा दिया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।


पीड़िता बाद में गर्भवती हो गई और आरोपी ने कथित तौर पर शादी का वादा पूरा करने से इनकार कर दिया और उसे धमकाया भी। इसके बाद, सहारनपुर जिले के चिलकाना पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम के तहत उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया कि लड़की नाबालिग नहीं है और 18 साल की है। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि उस पर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया था।


0 views0 comments

Recent Posts

See All

उमर खालिद, शरजील के भाषणों ने डर पैदा किया: 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया की उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के भाषणों ने सीएए-एनआरसी, बाबरी मस्जिद,...

Comments


bottom of page