top of page
Writer's pictureSaanvi Shekhawat

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगले आदेश तक जारी रहे 'शिवलिंग' मिलने वाली जगह का संरक्षण।

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजूखाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से 'शिवलिंग' मिला था। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था। ऐसे में अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच से अपील की थी कि इस संरक्षण को जारी रखा जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा।



सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी के अंदर जिस वजूखाने से शिवलिंग मिला था, उसे संरक्षित रखा जाए। फिलहाल वहां केंद्रीय बलों की तैनाती है और उसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो सके और यथास्थिति बनी रहे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील रखे जाने के फैसले को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर जवाब देने के लिए हमें तीन सप्ताह का वक्त दिया है।'


0 views0 comments

Recent Posts

See All

गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली में 50 से अधिक अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 50 से अधिक कंपनियां...

केजरीवाल घबरा रहे हैं, सहयोगियों के माध्यम से हम पर आप को समर्थन देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं: दिल्ली कांग्रेस प्रमुख

दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर का सामना करने से अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं और अपने सहयोगियों के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश...

उमर खालिद, शरजील के भाषणों ने डर पैदा किया: 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया की उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के भाषणों ने सीएए-एनआरसी, बाबरी मस्जिद,...

Comments


bottom of page